कोण्डागांव

पारंपरिक मेला में दी कानूनी जानकारी
07-Mar-2025 8:46 PM
पारंपरिक मेला में दी कानूनी जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

कोण्डागांव, 7 मार्च । पांरपरिक मेला  कोण्डागांव में विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा स्टॉल लगाकर पारंपरिक मेले में आये आमजनो को प्रोजेक्टर के माध्यम से टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम, यातायात अधिनियम, मानव तस्करी व जनचेतना इत्यादि का शॉर्ट फिल्म दिखाकर लोगों तक न्याय पहुंचाया गया। 

साथ ही नि:शुल्क कानूनी सेवाएं, टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम, महिलाओं का कानूनी अधिकार एवं नेशनल लोक अदालत के संबंध में पॉम्प्लेट वितरण कर प्रचार-प्रसार किया गया और बताया गया कि न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी राजीनामा योग्य के माध्यम से 8 मार्च को निराकरण किया जाएगा, साथ ही सिविल,दाण्डिक,चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक व अन्य विभाग के प्री-लिटिगेशन के प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। 

इस अवसर पर  उत्तरा कुमार कश्यप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव, कमलेश कुमार जुर्री जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. पॉक्सो कोण्डागांव,  विक्रम प्रताप चन्द्रा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव , यशोदा नाग जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. कोण्डागांव, मनीषा ठाकुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव,  शिव प्रकाश त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव एवं सुश्री गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव एवं  सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता व अधिकार मित्र उपस्थित रहे।


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