कोण्डागांव
11 साल की बच्ची से रेप, उम्र कैद
07-Apr-2024 10:44 PM

Join WhatsApp Group 1 यहाँ क्लिक करे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 7 अप्रैल। कोण्डागांव जिला के अपर सत्र एफटीएससी पॉक्सो कमलेश कुमार जुर्री न्यायालय ने 11 साल की मासूम के साथ हुए रेप के मामले में दोषी के विरुद्ध सजा सुनाई है। न्यायालय ने मासूम से रेप करने वाले दूर के रिश्तेदार इंदल मरकाम उर्फ इंदल विश्वकर्मा को आजीवन जेल की सजा सुनाई है।
मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 29 जुलाई 2021 को सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने नाबालिग बच्ची से रेप का मामला पंजीबद्ध किया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी इंदल मरकाम उर्फ इंदल विश्वकर्मा (42) पर दोष सिद्ध हो गया है।
न्यायलय ने इंदल को विधिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाया है, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है।
Join WhatsApp Group 2 यहाँ क्लिक करे