कोण्डागांव

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पर विधिक साक्षरता शिविर
11-Oct-2023 9:50 PM
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पर विधिक साक्षरता शिविर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 11 अक्टूबर।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उत्तरा कुमार कश्यप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन में जैनम प्लैस कोण्डागांव में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर अम्बा शाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा महिलाओं में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आने वाले अनेक प्रकार की हिंसा और दुव्र्यवहार जैसे किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे (1)  स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है, या (2) मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है। इसके अलावा घरेलू सम्बन्धों या नातेदारी में, किसी भी प्रकार का शारीरिक दुरुपयोग (जैसे मार-पीट करना, थप्पड़ मारना, दाँत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि), लैंगिक शोषण (जैसे बलात्कार अथवा बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक सम्बंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार, और बालकों के साथ लैंगिक दुव्र्यवहार), मौखिक और भावनात्मक हिंसा ( जैसे अपमानित करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लडक़ा न होने पर प्रताडि़त करना, दहेज के नाम पर प्रताडि़त करना, नौकरी न करने या छोडऩे के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह न करने देना या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना इत्यादि), आर्थिक हिंसा ( जैसे आपको या आपके बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन न देना, आपको अपना रोजग़ार न करने देना, या उसमें रुकावट डालना, आपकी आय पर आश्वासन दी गई।

इस अवसर पर सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव,  सुनील कुमार मरकाम पी.एल.व्ही. प्रबंध कार्यालय कोण्डाांव एवं विभिन्न गांवों की महिलाएं व शिवि डवलपमेंट सोसायटी के संचालक एवं समाज सेवीकाएं उपस्थित थीं।


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