कोण्डागांव

अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर अब मात्र जुर्माना नहीं, 2 से 5 साल की सजा एवं 5 लाख तक जुर्माना
16-Sep-2023 9:44 PM
अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर अब मात्र जुर्माना नहीं,  2 से 5 साल की सजा एवं 5 लाख तक जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 16 सितम्बर।
जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु अब कड़े मापदण्डों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार कोई भी वाहन या व्यक्ति खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करते पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति या दो बार पकड़ेे जाने पर उनके विरूध्द खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) के तहत् प्रकरण न्यायालय में दर्ज किये जायेंगें, दोषी सिध्द होने पर 2 से 5 साल की सजा/करावास या 5 लाख रूपये तक जुर्माना किया जा सकेगा।रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा समय-समय कार्यवाही की जा रही है। 

कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन पर जिले में अवैध उत्खनन परिवहन और भण्डारण के विरूध्द निरंतर निगरानी कर कार्यवाही हेतु टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर स्थानीय स्तर पर संयुक्त जांच दल का गठन कर समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार, पुलिस एवं परिवहन विभाग, खनिज विभाग को खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन, भण्डारण पर सतत जांच कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने सख्त निर्देश दिये गये हैं।

खनिज व्यवसायी ठेकेदार एवं ट्रांसपोर्टरों से अपील की गई है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण न करें और न करने दें, तथा अवैध परिवहन ना हो इस नियमों का प्रचार-प्रसार करने के साथ नोटिस बैनर, पोस्टर लगाये जाने साथ ग्राम पंचायतों को मुनादी कराने के लिए निर्देशित किया गया है।


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