कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 31 अगस्त। जिला के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तर कुमार कश्यप न्यायालय ने गांजा तस्करी के मामले में दोषियों के विरुद्ध सजा सुनाई है।
इस पूरे मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि, न्यायालय ने आरोपी विजेंद्र कुमार उम्र 32 वर्ष निवासी उत्तर प्रदेश और मनीष कुमार जरवाना (30 वर्ष) उत्तर प्रदेश को 10-10 वर्ष जेल और एक - एक लाख रुपए के अर्थदंड का सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी एक अन्य आरोपी फरार है, जिसे तत्काल गिरफ्तार किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने सूचना के आधार पर 18 नवंबर 2017 की सुबह लगभग 11 बजे नेशनल हाईवे 30 पर स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक यूपी 80 बीवाई 3389 को रोककर जांच किया। जांच के दौरान स्कॉर्पियो से कुल 156.630 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। गांजा तस्करी के चलते ड्रायवर विजेन्द्र कुमार, मनीष कुमार जरवाना और सोनू गुप्ता को सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने तत्काल एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। विशेष लोग अभियोजक प्रभा मिश्रा ने आगे जानकारी दिया कि, न्यायालय ने सोनू गुप्ता को जमानत पर रिहा किया था, जिसके बाद से सोनू लगातार फरार चल रहा है।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तर कुमार कश्यप न्यायालय ने न्यायिक रिमांड में रह रहे दोनों आरोपी विजेन्द्र कुमार और मनीष कुमार जरवाना पर दोष सिद्ध हो जाने से दस - दस साल का जेल और एक - एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।