कोण्डागांव

एंबुलेंस में गांजा तस्करी, 4 दोषियों को 10-10 साल कैद
14-Mar-2023 9:15 PM
एंबुलेंस में गांजा तस्करी, 4 दोषियों को 10-10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 14 मार्च।
गांजा तस्करी के चारों आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 वर्ष जेल और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इन चारों ने फर्जी मरीज बनकर एंबुलेंस से गांजा तस्करी की थी।

विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप ने गांजा तस्करी करने वाले चार आरोपियों को 10-10 वर्ष की जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले पर शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने 2 दिसंबर 2019 की रात लगभग 10 बजे मर्दापाल तिराह पर एक एंबुलेंस को मुखबिर की सूचना पर जांच के लिए रोका था। जांच में फर्जी मरीज के बहाने लगभग 42 किलो से अधिक अवैध गांजा का तस्करी किया जा रहा था।

सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले अनिल सैनी (40 वर्षीय), सुनील सैनी (43 वर्षीय), राजेश सैनी (42 वर्षीय) और उमेंद्र सिंह (37 वर्षीय) सभी निवासी हरियाणा को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। मामला में चारों आरोपियों पद दोष सिद्ध होने से 10-10 वर्ष कारावास और एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है।


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