कोण्डागांव

कोण्डागांव, 25 जुलाई। पूर्व पत्नी की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की।
लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि मृतका गायत्री पोयाम की हत्या का आरोपी पहला पति केशव लोहार है, एवं प्रार्थी सोमन पोयाम दूसरा पति है, तथा प्रार्थी सोमन पोयाम एवं आरोपी आपस में चचेरे भाई हैं। प्रार्थी सोमन पोयाम अपनी पहली पत्नी सुरजोबाई एवं दूसरी पत्नी गायत्री लोहार के साथ ग्राम गागडा डोंगरीपारा में रहता था। बीस जून को प्रार्थी अपने मोबाईल को चार्ज करने के लिए दिया था जिसे रात्रि करीब 8 बजे लेने जा रहा था उसी समय उसकी पहली पत्नी सुरजोबती चिल्लाकर उसे पुकारी तब वह दौडक़र आया तब देखा कि उसकी दूसरी पत्नी गायत्री खून से लथपथ थी। सुरजोबती ने उसे बताया कि आरोपी अचानक रसोई घर के अंदर घुस गया जहां गायत्री खाना बना रही थी, आरोपी अपने पास रखे धारदार कैंची से गायत्री पोयाम के चेहरे के उपर वार कर दिया, तब गायत्री पोयाम रसोई घर से मुझे बचाओ चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली व आंगन में आकर गिर गयी और उसे बचाओ कहकर चिल्लाने लगी, तब वह बीच बचाव की तो आरोपी गुड्डू उर्फ केशव लोहार ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भागने को कहा और गायत्री पोयाम के बाल को पकडक़र उसे जमीन में पटक दिया और अपने पास रखे धारदार कैंची से गायत्री पोयाम के गर्दन व सीने पर चोट पहुंचाकर भाग गया, तब प्रार्थी सोमन पोयाम गांव के अन्य लोगों के साथ आटो में मृतका गायत्री पोयाम को अस्पताल लेकर गया जहंा डाक्टर ने गायत्री पोयाम को मृत घोषित कर दिया।
कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कष्यप ने प्रकरण के मभीरता को देखते हुए आरोपी गुड्डु उर्फ केशव लोहार को भा.दं.सं. के लिए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सौ रू. के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर तीन माह के अतिरिक्त सश्रम करावास भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं सौ रूपये के अर्थदण्ड, पर तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया है।