कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 13 नवंबर। जिला मुख्यालय कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को गांजा की अवैध तस्करी करते पाए जाने पर दस-दस वर्ष की सजा सुनाई।
दस नवंबर 2017 को जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही एक कार मुखबिर की सूचना पर केशकाल थाने द्वारा घेराबंदी कर रोकने की प्रयास किया। वाहन चालक ने गाड़ी न रोकर तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ गया। पुलिस ने शासकीय वाहन से उक्त गाड़ी का पीछा किया तथा सीआरपीएफ कैंम्प दादरगढ़ में सूचना देकर वायरलेस सेट से उक्त गाड़ी को केम्प के सामने रोकने हेतु निर्देशित किया गया। तभी पीछा करने के दौरान कार केशकाल घाटी मोड़ नौ पर अनियंत्रित होकर डिवाईडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गयी। पुलिस स्टॉफ द्वारा तत्काल उक्त कार को घेर लिए गए और कार मे तीन मौजूद व्यक्ति को गाड़ी से उतारकर पूछताछ करने पर ड्रायवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नोहर विश्वकर्मा (27), हरीशचंद्र टांडिया (24) और चमन चक्रधारी (20) बताया। कार की तलाशी लेने पर कार के पीछे डिक्की में नीले भूरे रंग के प्लास्टिक टेप से पैक किया हुआ गांजा बरामद हुआ। तौल करने पर कुल वजन एक क्विंटल छत्तीस किलो पाए जाने के कारण जब्त कर सीलबंद किया गया। आरोपियों को थाना केशकाल में लाए गए।
कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायालय में आरोपियों को पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने दस-दस वर्ष की कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


