कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 3 अक्टूबर। जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेश कुमार सोनी न्यायालय ने गांजा तस्करी के तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने से उन्हे दस-दस वर्ष का कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं। मामले पर लोक अभियोजक दिलीप जैन ने शासन की ओर से पैरवी किया।
मामले के बारे में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि, सतपाल (28) निवासी फरीदाबाद हरियाणा, हेमराज (23) निवासी पलवल हरियाणा और अनिल (23) निवासी पलवल हरियाणा को फरसगांव थाना पुलिस ने 13 जनवरी 2018 को बोलेरो पिकअप क्रमांक यूपी 81 बीटी 1710 से गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान इनके कब्जे से 65 पैकेट में 273 किलोग्राम से अधिक अवैध गांजा जब्त किया गया था। जिसके चलते फरसगांव थाना पुलिस ने इन्हे एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख) (2-स) के तहत गिरफ्तार कर कोण्डागांव जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी न्यायालय में पेस किया। यहां तीनों पर दोष सिद्ध हो जाने से सभी को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।


