कोण्डागांव

गांजा तस्करी: दो को 10-10 साल कैद
01-Sep-2021 9:11 PM
गांजा तस्करी: दो को 10-10 साल कैद

कोण्डागांव, 1 सितंबर। जिला के विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेश कुमार सोनी न्यायालय ने गांजा तस्करी में मलकानगिरी ओडिशा निवासी दो युवकों को दोषी पाया। दोनों के विरूद्ध एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम करावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं। अर्थदण्ड की राशि अदा होने के एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।

शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया, 8 जनवरी 2018 को सिटी कोतवाली पुलिस ने मिनी ट्रक क्रमांक केएल 06 जी 8685 में गंाजा छिपाकर मलकानगिरी से रायपुर की ओर ले जाते ओडिशा निवासी सुखदेव दास (21) व समारू पुजारी (37) को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के विरूद्ध 658.500 किलोग्राम गांजा तस्करी का आरोप सिद्ध हो जाने से न्यायालय ने उन्हें अर्थदण्ड व सश्रम कारावास का सजा सुनाया है।


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