कोण्डागांव
गैंगरेप के तीन आरोपियों को उम्र कैद
27-Aug-2021 8:58 PM

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कोण्डागांव, 28 अगस्त। जिले के अपर सत्र (एफटीसी) न्यायाधीश शान्तनु कुमार देशलहरे न्यायालय ने नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में 3 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा और 5-5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने जानकारी दिया कि, 27 अप्रैल 2019 को कोण्डागांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था कि, 26 अप्रैल को उसके ग्राम में शादी समारोह चल रहा था, जिसमें ग्राम बड़ेआमाबाल से बराती आये पिंकू कश्यप (25) निवासी ओगायगुडा बालेंगा भानपुरी, मनोज उर्फ कंवल बघेल (21) निवासी खासपारा देवडा और पंकू कश्यप (19) निवासी अडेअसलनार ने रेप किया था। मामले पर आरोप सिद्ध हो जाने पर उन्हें अजीवन कारावास का सजा सुनाया गया हैं।
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