कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 18 अगस्त। फरसगांव थाना पुलिस के माध्यम से 19 दिसंबर 2017 को गिरफ्तार किए उत्तर प्रदेश निवासी संजय प्रसाद पर दोष सिद्ध होने से कोण्डागांव के विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी एनडीपीएस न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि संजय प्रसाद (36) निवासी बलिया उत्तरप्रदेश को फरसगांव थाना पुलिस ने 19 दिसंबर 2017 मुखबिर की सूचना पर ट्रक गंाजा तस्कारी करते पकड़ा था। संजय प्रसाद के पास से 78 पैकेट में 405 किलो जब्त किया गया। इस पूरे मामले पर कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेष कुमार सोनी न्यायालय ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को 10 वर्ष सश्रम करावास और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।


