कोण्डागांव

कोण्डागांव, 12 अगस्त। जिला के विशेष सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया एनआईए एक्ट न्यायालय ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 के आरोप में रामधर सोरी (20) और पार्वती कोर्राम (20) दोनों निवासी टेमरूगांव जिला नारायणपुर को तीन वर्ष छह माह के सश्रम करावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया, 15 फरवरी 2018 को मर्दापाल थाना पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी की संयुक्त दल ने नवागांव ऐहरा गांव के पास राजारानी पहाड़ी जंगल से दो लोगों को पकड़ा था। जांच में रामधर सोरी के पास से सीमेंट की बोरी में 10 किलो का एक टिफिन बम, बैटरी, बिजली वायर, नक्सली साहित्य आदि पाया गया। पूछताछ में सडक़ निर्माण कार्यों में लगे वाहनों व पुलिस पार्टी पर हमला कर नुकसान पहुंचाने की नीयत से अपने पास टिफिन बम रखना बताया गया। इस मामले पर न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाने से दोनों को तीन वर्ष छह माह के सश्रम करावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।