कोण्डागांव

दो गांजा तस्करों को 10-10 साल कैद
12-Aug-2021 10:13 PM
 दो गांजा तस्करों को  10-10 साल कैद

कोण्डागांव, 12 अगस्त। जिला के विशेष सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी एनडीपीएस एक्ट न्यायालय ने अवैध तरीके से गांजा तस्करी के आरोपी मोहम्मद खलील (27) और मोहम्मद मोजम्मिल (22) दोनों निवासी बिहार पर तस्करी का दोष सिद्ध हो चुका हैं। दोनों पर दोष सिद्ध हो जाने से न्यायालय ने उन्हे 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया, 22 मार्च 2017 को सिटी कोतवाली कोण्डागांव की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, खलील और मोजम्मिल हुण्डई वन कार जेएच 10 यू 2133 से गांजा तस्करी करते हुए कोण्डागांव की ओर आ रहे हैं। सूचना पर सिटी कोतवाली कोण्डागांव के सामने नाकाबंदी कर कार को रोका गया, और विधिवत जांच कार्रवाहीं किया गया। तालाशी के दौरान पीछे डिक्कीे में 49 प्लास्टिक पैकेट बरामद हुआ। जिसमें कुल 125.730 किलो अवैध गांजा पाया गया। इस मामले पर दोष सिद्ध हो जाने से दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट न्यायालय ने 10-10 वर्ष का सश्रम करावास और एक-एक रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


अन्य पोस्ट