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कोर्ट के आदेश बाद राजस्व व पुलिस टीम ने तोड़ा मकान
03-Feb-2023 4:12 PM
कोर्ट के आदेश बाद राजस्व व पुलिस टीम ने तोड़ा मकान

ग्राम बेलगांव का मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गंडई, 3 फरवरी।
नगर के नजदीकी ग्राम बेलगांव में हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद राजस्व और पुलिस की अमला ने जाकर अतिक्रमण करते बनाए जा रहे आवास योजना की मकान को तोड़ दिया। इस दौरान मकान मालिक के परिवार और राजस्व एवं पुलिस के अमला के बीच झूमाझटकी भी हुआ। लंबे विरोध के बाद मकान को तोड़ दिया गया और झूमाझटकी करने वालों को बकायदा गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया और छोड़ दिया गया

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बेलगांव निवासी गनपत जंघेल ने सन 2018 में तहसीलदार छुईखदान से गांव के दो व्यक्ति गब्दुराम एवं रामाधार जंघेल द्वारा प.ह. न. 25 में उनके घर के सामने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके निजी मकान बनाए जाने संबंधी लिखित शिकायत किए थे। शिकायत के बाद जांच हुआ। जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि मकान निर्माण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिस पर शिकायतकर्ता गनपत ने एसडीएम गंडई से अपील की, जिस पर पुन: जांच हुआ और अतिक्रमणकारियों को दोषी मानते फरवरी 2019 में तहसीलदार को आदेश जारी कर निर्माण में स्टे लगा दिया गया, जिस पर अतिक्रमणकारियों द्वारा आयुक्त से गुहार लगाई गई और 2 जुलाई 2021 को दस्तावेज का सत्यापन किया गया और आयुक्तद्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश तहसीलदार को जारी किया गया।

आयुक्त के आदेश के पश्चात तहसीलदार छुईखदान ने 13 दिसंबर 2021 को दोनों अतिक्रमणकारियों को 2500-2500 रुपए का जुर्माना ठोकते अतिक्रमण हटाने का पहला नोटिस जारी किया, जिस पर अतिक्रमणकारियों ने एसडीएम से पुन: गुहार लगाई और लगभग चार सुनवाई के पश्चात एसडीएम द्वारा 17 फरवरी 2022 को मामले को खारिज कर दिया। फिर केश हारने के पश्चात पुन: अतिक्रमणकारियों ने फिर से 8 सितंबर 2022 को आयुक्त के पास न्याय के लिए दूसरी बार पहुंच गए। एक बार फिर एक सिरे से मामले को खारिज कर दिया गया। अपनी हार को देखते अतिक्रमणकारियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी न्याय के लिए 3 दिसंबर 2022 को याचिका लगाए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी मामले को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद तहसीलदार छुईखदान द्वारा अतिक्रमणकारियो को अतिक्रमण हटाने हेतु 13 जनवरी 2023 को नोटिस जरिया किया। जिसमें लिखा था कि ग्राम बेलगांव प.ह.नं. 04 स्थित शासकीय सडक़ रास्ता मद मे दर्ज भूमि खसरा नंबर 120 रकबा 1.415 हेक्टेयर मे से रकबा 7.00म7.10 मीटर पर गब्दुराम जंघेल पिता रामचंद्र एवं एवं रकबा 8.70म8.10 मीटर पर रामाधार पिता रूपसिंग दोनों निवासी बेलगांव द्वारा शासकीय भूमि को अतिक्रमण कर मकान बनाए जा रहे है। अतिक्रमण के कारण अनावेदक गब्दु जंघेल पिता रामचन्द्र जाती लोधी निवासी बेलगांव उक्त अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अर्थदंड आरोपित कर उक्त भूमि से मकान हटाये जाने का आदेश 13 जनवरी को आदेशित किया। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहना है कि प्रतिवेदन नायब तहसीलदार को सौंपा गया है। सौंपे प्रतिवेदन के बारे में संक्षिप्त में नायब तहसीलदार से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।

माल जमादार छुईखदान रघुनंदन तिवारी ने बताया कि नायब तहसीलदार अमरदीप सिंह अंचल द्वारा 13 फरवरी को आदेश जारी कर अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने की मोहलत दिया गया था, जिस पर उक्त अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाए तो नायब तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए आदेशित किए, जिस पर कार्रवाई करने गए, जहां उक्त व्यक्तियों द्वारा हुज्जतबाजी की गई। जिसका प्रतिवेदन बनाकर नायब तसीलदार को सौंपा गया है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ झुमझटकी व हुज्जतबाजी की एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।


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