गोरेला पेंड्रा मरवाही

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 1 जून। सामंतपुर गांव में मामूली विवाद के दौरान एक प्रौढ़ ने अपने ही बेटे की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। इस अपराध में गौरेला थाना पुलिस की तत्परता और न्यायालय की त्वरित सुनवाई के चलते सिर्फ सात महीने में आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
यह मामला 3 अगस्त 2024 का है, जब राजेन्द्र साठे उर्फ राजू, पिता दिनकर राव (उम्र 58 वर्ष, निवासी सामंतपुर) ने अपने बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। घटना स्थल पर ही बेटे की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस ने धारा 103(1)(B) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ़्तार किया था।
प्रकरण की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेंड्रा रोड, एकता अग्रवाल की अदालत में हुई। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी राजेन्द्र साठे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।