गरियाबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 17 मई। कलेक्टर बीएस उइके ने जिले में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य होने तक जमाखोरी और अव्यवस्था रोकने के उद्देश्य से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार अब जिले में दोपहिया वाहनों को अधिकतम 300 रुपये तक तथा चारपहिया वाहनों को 1000 रुपये तक ही पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा। वहीं ड्रम, जेरीकेन और बोतलों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए ईंधन का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही एम्बुलेंस सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं में उपयोग होने वाले वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था आम लोगों को सुचारु रूप से ईंधन उपलब्ध कराने और अनावश्यक भीड़ एवं जमाखोरी की स्थिति रोकने के लिए लागू की गई है।


