गरियाबंद

पुलिस अफसरों की सख्त हिदायत, मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने पर होगी कार्रवाई
16-May-2025 3:52 PM
पुलिस अफसरों की सख्त हिदायत, मालवाहक   वाहनों में सवारी ढोने पर होगी कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा-राजिम, 16 मई। लगातार हो रही सडक़ दुर्घटनाओं को देखते हुए रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश एवं मार्गदर्शन में नवापारा थाना में मालवाहक वाहनों के मालिकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से रायपुर सीएसपी कर्ण उइके, नवापारा थाना प्रभारी जितेन्द्र कुमार ऐसैय्या मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने वाहन मालिक एवं चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए मालवाहक वाहनों में सवारी नहीं ढोने की हिदायत दी गई। मालवाहक वाहन में सवारी बैठाना कानूनन अपराध

सीएसपी कर्ण उइके ने कहा कि रायपुर में हुई दर्दनाक सडक़ हादसे की पुनरावृत्ति न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने पर गाड़ी जब्त होगी। साथ ही लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। उन्होंने यातायात नियमों के तहत जैसे माल वाहनों में सवारी नहीं बैठाने एवं शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, तेज रफ्तार वाहन नहीं चलाने, नींद में वाहन नहीं चलाने एवं अन्य यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी गई।  उन्होंने बताया कि मालवाहक वाहन में सवारी बैठाना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर 5000 रूपये तक का अर्थदण्ड अथवा 01 वर्ष तक कारावास की सजा या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। वाहन के समस्त वैध दस्तावेज लायसेंस, बीमा, आर.सी. बुक, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनेस इत्यादि वाहन में ही रखें। मौके पर कागजात नहीं रखने पर एमव्हीएक्ट की धारा 130 (3)/177 के तहत 300 रू. का जुर्माना। चालक का वैध लायसेंस होने पर ही वाहन चलाएँ , लायसेंस न होने पर एमव्ही एक्ट की धारा 3/181 के तहत 2000 रू. का जुर्माना एवं शराब पीकर वाहन चलाने पर एमव्ही एक्ट की धारा 185 के तहत 10 हजार रू. का अर्थदण्ड न्यायालय द्वारा दिया जायेगा। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग करने पर एमव्ही एक्ट की धारा 21 (25) / 177 और 184 के तहत कुल 2300 रू. का जुर्माना, ओव्हर स्पीड वाहन चलाने पर एमव्ही एक्ट की धारा 112/183 (1-ए) के तहत 1000 रू. का जुर्माना, ओव्हर लोड वाहन चलाने पर एमव्ही एक्ट की धारा 113/194 (1) के तहत 10 हजार रू एवं प्रति टन भार पर 2 हजार रू. जुर्माना किया जायेगा।

वहीं मालवाहक वाहन में सवारी/लोक परिवहन करने पर एमव्ही एक्ट की धारा 39/192 के तहत 5 हजार रू. का जुर्माना या 01 वर्ष तक कारावास की सजा का प्रावधान है। मालवाहक वाहन में माल का लदान वाहन की बॉडी के बाहर निर्धारित मापदण्ड से अधिक निकलने पर एमव्ही एक्ट की धारा 194 (1-ए) के तहत 20 हजार रु. का जुर्माना का प्रावधान है। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नही लगाने पर एमव्ही एक्ट की धारा 194 (बी-1) के तहत 500 रू. का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है।


अन्य पोस्ट