गरियाबंद

पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में 60 दिवस भीतर चालान प्रस्तुत करने के निर्देश
20-Sep-2022 3:15 PM
पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में 60 दिवस भीतर चालान प्रस्तुत करने के निर्देश

पुलिस अधीक्षक ने ली क्राईम बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 20 सितंबर ।
  क्राईम बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बेहतर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया,  वहीं  पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में 60 दिवस भीतर चालान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।  पुलिस  अधीक्षक  जे.आर.ठाकुर के द्वारा गरियाबंद पुलिस के कार्यों  को और बेहतर करने के लिए  थाना प्रभारियों का क्राईम मीटिंग ली।

श्री ठाकुर ने कहा कि  थाना स्तर पर विवेचकों का मीटिंग लेकर लंबित अपराध, मर्ग, गुम इंसान, शिकायत की संख्या में कमी लाए।  अपने-अपने थाना क्षेत्र के गांव में जन चौपाल लगाकर प्राप्त शिकायतों को तत्काल निराकरण करें।  
पुलिस अधीक्षक द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा अनुरूप धारा 376 भा.द.वि. व पोक्सो एक्ट के प्रकरण में 60 दिवस के भीतर चालान तैयार कर न्यायालय पेश करने के संबंध में समस्त थाना प्रभारी को निर्देश दिए।  क्राईम बैठक  में अनुविभागीय अधिकारी गरियाबंद पुष्पेंद्र नायक, अनुविभागीय अधिकारी मैनपुर अनुज कुमार, रक्षित निरीक्षक उमेश राय एवं समस्त थाना प्रभारी उपस्थित रहे।


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