दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 3 सितंबर। शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर युवक की हत्या कर देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
विशेष न्यायाधीश के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ सन्नी सरदार को धारा 327 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, आयुष अधिनियम 25 (1) (1 ख)(ख) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 27 (1) के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मी साहू ने पैरवी की थी। 25 जून 2022 को रुआ बांधा बस्ती निवासी मुकेश मारकंडे अपने घर के पास बने शौचालय के पास खड़ा हुआ था। इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ सन्नी सरदार 28 वर्ष निवासी रुआ बांधा बस्ती जय स्तंभ चौक के पास भिलाई मुकेश के पास आया और कहा कि उसको शराब पीने के लिए पैसा दे। जब मुकेश ने पैसा देने से मना किया तो गुस्से में आकर आरोपी ने अपने पास रखे स्टील के धारदार चाकू से मुकेश के पेट ,सीना आदि में वार कर दिया। इससे मुकेश को गंभीर चोटे आई थी। उसे इलाज के लिए तुरंत सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया था।
इसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए एम्स हॉस्पिटल रायपुर ले जाकर भर्ती किया गया जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।