दुर्ग
दुर्ग, 9 जनवरी। किशोरी को भगाकर नागपुर ले जाने के बाद उसके साथ लगातार रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी रोशन अंचल को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास, धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 344 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 506 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
13 वर्षीय पीडि़ता के परिवार वाले एवं आरोपी के बीच जान पहचान थी। 14 मई 2024 की शाम को किशोरी घर से विवेकानंद नगर निगम भवन के पीछे गार्डन जाने के लिए निकली थी। इस दौरान वार्ड नंबर 49 योगी नगर पदमनाभपुर निवासी आरोपी रोशन अंचल किशोरी को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए उसकी सहमति के बिना गड्डी गोदाम नागपुर लेकर गया और वहां किराए के मकान में रहने लगा था। कुछ दिन बाद आरोपी ने किशोरी को अपनी नानी के घर ग्राम दाउ कापा जिला मुंगेली ले जाकर रखा। इस दौरान लगातार आरोपी उसके साथ रेप किया था। आरोपी रोशन अंचल ने किशोरी को धमकी दी थी कि किसी को कुछ बताई तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। पदमनाभपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।


