धमतरी

धमतरी, 27 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने जिले में आगामी 5 मई तक पूर्ण तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया है। आमजनता की सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने कतिपय आवश्यक वस्तुओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा था, किन्तु लोगों के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने तथा अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने की वजह से पूर्व में दी गई सुविधाओं को हटाकर नवीन आदेश पारित किया है, जो इस प्रकार है-
पूर्व में जारी आदेश में सब्जी, फल, मीट, मछली की दुकानों को सुबह आठ से दस बजे तक खोले जाने की सुविधा प्रदान की गई थी जो कि यथावत् रहेगी, किन्तु दुकानदार किसी भी व्यक्ति अथवा ग्राहक को अपनी दुकान के समक्ष उपस्थित होकर सामग्री नहीं बेच सकेगा। अर्थात् दुकानदार उपरोक्त वस्तुओं की होम डिलीवरी सुबह आठ बजे से शाम छह बजे के बीच कर सकेगा।
दुकानदार होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी को हस्तलिखित पास जारी कर सकता है।
ऐसी परिस्थिति में दुकानों का शटर बंद रहेगा, केवल होम डिलीवरी करने वाले दुकानों का शटर एक-चौथाई हिस्सा खुला रहेगा। दुकानों में खुले तौर पर ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति किसी भी स्थिति में नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले दुकान संचालकों पर दो हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा तथा संबंधित दुकान को 48 घण्टे के लिए सील कर दी जाएगी। सब्जी, फल को हाथ से खींचने वाले ठेले, वाहनों में घूम-घूमकर कर बेचा जा सकता है, मीट, चिकन, मछली की होम डिलीवरी की जा सकेगी। वाहनों अथवा ठेलों में घूमकर बेचने की अनुमति सुबह 08 बजे से 10 बजे तक रहेगी, परंतु उक्त वस्तुओं की होम डिलीवरी सुबह आठ से शाम छह बजे तक की जा सकेगी। इसी तरह दुग्ध काउंटर सुबह छह से 10 बजे तक खुले रह सकते हैं परंतु ग्राहक के समक्ष प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित होकर दूध बेचने की अनुमति नहीं रहेगी। दूध बेचने वाले सायकल, मोटरसायकल अथवा वाहनों में घूमकर सुबह आठ से दस बजे के बीच होम डिलीवरी कर सकेंगे।