धमतरी
धमतरी, 15 जून। कार्यालय सहायक संचालक मछलीपालन से मिली जानकारी अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 उपधारा 2 (दो) के तहत दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। धमतरी जिले के नदी, नालो तथा छोटी नदियों सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे ) निर्मित किए गए है, में सभी प्रकार का मत्स्याखेट दिनांक 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। इन नियमों के उल्लघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 के नियम 3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा दस हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जलस्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी, नाले से नहीं है, में लागू नहीं होंगे।


