धमतरी

जनता को सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार
01-Nov-2022 2:45 PM
जनता को सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार

धमतरी, 1 नवंबर। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत की अध्यक्षता जिला पंचायत धमतरी के सभाकक्ष में सूचना का अधिकार विषय पर आयोजित जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि पारदर्शी प्रशासन के तहत कार्यालय की अधिक से अधिक जानकारी कंप्यूटर पर लोड करें, जिससे आम जनता आसानी से प्राप्त कर सके। जन सूचना अधिकार अधिनियम के नियमों और उनकी बारीकियों को समझ सकें, इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। दस्तावेज शुल्क स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए आवेदक को मांग पत्र भेजें और समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व जनसूचना अधिकारी का है। उन्होंने जनसूचना अधिकारी से कहा कि आवेदक को दस्तावेज के लिए शुल्क की मांग स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए भेजें, जिससे आवेदक से राशि जमा होने पर जानकारी प्रदाय की जा सके। राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल ने कहा कि नागरिकों को शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार है। कार्यशाला में कलेक्टर पीएस एल्मा, जिला पंचायत के सीईओ प्रियंका महोबिया, अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक आदि मौजूद रहे।

स्वयं पढ़े आवेदनों को
संयुक्त संचालक धनंजय राठौर ने कहा कि हर नागरिक को जानने का मौलिक अधिकार है। आरटीआई अधिनियम सरकार के कार्यों को पारदर्शी बनाना है। इसमें पहली कड़ी जनसूचना अधिकारी हैं।
इसलिए उन्हें अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को स्वयं पढ़े, इससे गलती की संभावना कम होगी।
 


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