धमतरी

दिव्यांग से रेप, आरोपी को उम्रकैद
29-Oct-2022 1:13 PM
दिव्यांग से रेप, आरोपी को उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 29 अक्टूबर।
शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ रेप करने वाले युवक चैनसिंग यादव को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया।

न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक यह मामला जिले के वनांचल में मेचका थाना क्षेत्र का है। ठेनही निवासी चैनसिंग यादव (37) ने क्षेत्र के एक गांव की दिव्यांग युवती से रेप किया।  तीन साल पहले 3 अगस्त 2019 को पीडि़ता की मां जब खेत से वापस आई, तब उसकी शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग पुत्री घर की परछी में बैठी थी। कमरे में उसकी चूड़ी टूटी पड़ी थी। सलवार को मोडक़र पहनी थी तथा पूछने पर कुछ नहीं बताई।

 दो दिन बाद गांव के एक युवक ने बताया कि घर में छह-सात लोग टीवी देख रहे थे, तभी चैनसिंग आया और युवती का बाल पकड़ कर खींचते हुए कमरा अंदर ले जाकर रेप किया।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर मेचका पुलिस ने आरोपी चैनसिंग यादव के खिलाफ धारा 376 (2)(ठ) तथा अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) की धारा 3(2)(वी) के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले की जांच के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया गया, जहां मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) में हुई।

मामले में सभी गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद विशेष न्यायाधीश केएल चरयानी ने अभियुक्त चैनसिंग यादव को दोषी करार दिया। धारा 376(2)(ठ) के अपराध के लिए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 5 हजार अर्थदंड से दंडित किया। धारा (3)(2)(वी) के अपराध के लिए धारा में उपबंधित न्यूनतम दंड आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर उसे क्रमश: एक-एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताना होगा।


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