दन्तेवाड़ा

दंतेवाड़ा, 10 अक्टूबर। न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी के निर्णय अनुसार अभियोगी खाद्य प्रतिष्ठानों पर जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन दंतेवाड़ा सुस्मित देवांगन, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके अनुसार हुकमाराम कुमावत मां चम्पा कन्हैया बीकानेर मेन रोड बचेली से खाद्य पदार्थ कलाकंद लूज की जांच हेतु सैंपल लिया गया। उक्त नमूना खाद्य पदार्थ को विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कार्यालय रायपुर को जांच हेतु भेजा गया था, जो अमानक पाया गया।
इस संबंध में आरोपी पप्पू सिंह माँ चम्पा कन्हैया बीकानेर, मेन रोड बचेली जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा आरोपी हुकमाराम कुमावत माँ चम्पा कन्हैया बीकानेर, मेन रोड बचेली जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने, व धारा 50, 51 के तहत दंडनीय होने से कारण बताओ नोटिस एवं सुनवाई हेतु सूचना पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया। किन्तु आरोपी न तो उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्राप्त हुआ।
अत: प्रकरण में दोनों आरोपी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किया जाकर उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त आरोपियों के प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत धारा 26(1), 26(2)(11), 27(1), 27 (2)ग, 27 (3)ग सहपठित धारा 50, 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत आरोपी पप्पू सिंह को आठ हजार रु. एवं आरोपी हुकमाराम कुमावत को आठ हजार रुपये का शास्ति अधिरोपित किया गया है।