दन्तेवाड़ा

स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा
08-Oct-2024 10:13 PM
स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा

दंतेवाड़ा, 8 अक्टूबर। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित से जारी विज्ञप्ति अनुसार आदिवासी स्वरोजगार (अनुसूचित जनजाति) अंत्योदय स्वरोजगार (अनुसूचित जाति) योजना अंतर्गत रियायती दर पर ऋण दिया जाता है। इसके अनुसार आदिवासी स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति)  तथा अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति) हेतु इस योजनान्तर्गत स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु न्यूनतम 50 हजार का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है। जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है।

इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सरपंच या वार्ड पार्षद द्वारा जारी, आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा जारी, (अधिकतम 1.50 लाख से अधिक ना हो) अंकसूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड (राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य) बैंक पास बुक की छाया प्रति। आदिवासी स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति) अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति)  आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न कर कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दंतेवाड़ा संयुक्त जिला कार्यालय भवन के द्वितीय तल में स्थित रूम नं. 213 में जमा कर सकते है।

अधिक जानकारी हेतु मोबाइल नंबर (9340512911,8305832833) में संपर्क कर योजना संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दंतेवाड़ा के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।


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