दन्तेवाड़ा

दंतेवाड़ा, 8 अक्टूबर। खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा चार विभिन्न प्रकरणों के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी के निर्णय अनुसार अभियोगी खाद्य प्रतिष्ठानों पर जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन दंतेवाड़ा सुस्मित देवांगन, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके अनुसार मेन मार्केट बचेली स्थित फर्म राज किराना स्टोर्स के हस्ते खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु संग्रहित जी.बी.एम. सूजी 400 ग्राम मानक स्तरों की जांच हेतु सैंपल लिया गया। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कार्यालय रायपुर को जांच हेतु भेजा गया था।
नमूना खाद्य पदार्थ जी.बी.एम. सूजी 500 ग्रा. में खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 संशोधन 2020 नियमानुसार नहीं पाया गया है। जो कि पैकेजिंग एवं लैबलिंग विनियम 2011 का उल्लंघन है। जो इसी अधिनियम की धारा 52 अंतर्गत दंडनीय है। इसी प्रकरण के तहत अन्य आरोपी प्रो. विक्रम गोवर, फर्म-राजा ट्रेडर्स, शॉप नं.जी-5, सिटी ग्राउंड परिसर कलेक्ट्रेट रोड जगदलपुर के द्वारा प्रकरण की सुनवाई 5 अगस्त 2024 को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया था परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जबकि फर्म-राज किराना स्टोर्स, मेन मार्केट बचेली को बारम्बार नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त भी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। इस प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा सुरका मानक विनियम 2020 के नियम 5 (3) (इ) का उल्लंघन किया गया है। इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत आरोपी प्रो. अशोक कुमार अग्रवाल, फर्म राज किराना स्टोर्स मेन मार्केट बचेली को रूपये 6,000 तथा प्रो. विक्रम ग्रोवर, फर्म-राजा ट्रेडर्स, शॉप नं.जी-5 सिटी ग्राउण्ड परिसर कलेक्ट्रेट रोड जगदलपुर, जिला-बस्तर को रूपये 6,000 एवं श्री गणेश बेसन मिल मन्दिर हसौद रायपुर को 8,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।