कोण्डागांव
कोण्डागांव, 16 मई। कोण्डागांव कलेक्टर कार्यालय में 16 मई को आयोजित बैठक के बाद कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा की ओर से लॉकडाउन बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब कोण्डागांव जिले में लॉक डाउन , 31 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में कई तरह की छूट दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, कपड़ा, ज्वेलरी, बर्तन व फैंसी शॉप सोम, मंगल व बुधवार, और स्टेशनरी, मोबाइल रिपेयरिंग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान गुरु, शुक्र व शनिवार को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक, सभी शासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ, परीक्षा के दौरान छात्रावास में रहने के लिए व्यवस्था, होटल रेस्टोरेंट ऑनलाइन रात 10 बजे तक होम डिलीवरी, ठेला इत्यादि रहेंगे बंद, कृषि से संबंधित खाद बीज ट्रैक्टर इत्यादि दुकान 2 बजे तक खोले जाने, वाहन मरम्मत के लिए बिना शोरूम खोले शाम 5 बजे तक वर्कशॉप खोले जाने, सभी प्रकार के एकल किराना, डेली नीड्स जैसे दुकान दोपहर 2 बजे तक, हार्डवेयर की दुकानों 2 बजे तक खोले जाने का छूट दिया गया है, इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी छूट दिया गया है।