सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 11 अप्रैल। सरगुजा में कोरोना महामारी के चलते बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने आगामी 13 अप्रैल की शाम 6 बजे से सरगुजा में सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। मंगलवार 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सरगुजा जिले के सभी सीमाएं सील होंगी। तेरह अप्रैल की सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक यह लॉकडाउन होगा। आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोडक़र सब बंद रहेंगे।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। यहां हर दिन लगभग 12 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसी कड़ी में सरगुजा में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में हर दिन इजाफा होता जा रहा है। यहां 200 से अधिक मरीज रोजाना मिल रहे हैं। संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सरगुजा कलक्टर संजीव कुमार झा ने 10 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके तहत 13 अप्रैल से सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं व दुकानों को छोडक़र अंबिकापुर शहर समेत पूरा जिला बंद रहेगा।
मेडिकल व पेट्रोल पंप को बंद से मुक्त रखा गया है। पेट्रोल पंप पर शासकीय वाहन व अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही पेट्रोल मिल पाएगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में निर्णय लिया गया है कि सरगुजा जिला अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र को 13 से 23 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगीं।
सिर्फ मेडिकल दुकानों को निर्धारित अवधि में खुलने की अनुमति होगी, मेडिकल दुकान संचालक मरीजों को दवा की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल-मेडिकल व इमरजेंसी से संबंधित वाहन, दुग्ध वाहन तथा परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर को ही पीओएल प्रदान किया जाएगा।
जिले के सभी साप्ताहिक व हाट-बाजार बंद रहेंगे