‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 24 मार्च। शॉपिंग मॉल में कमरा देने के नाम पर 12 लाख 35 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में थाना मणिपुर पुलिस टीम में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम से खऱीदा गया सियाज कार एवं एक मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल कुल किमती लगभग 12 लाख रुपये जब्त किया गया।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी अशोक गुप्ता निवासी नमनाकला रिंग रोड अम्बिकापुर थाना गांधीनगर ने 6 दिसंबर को थाना मणिपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रासपाल सिंह बागडिय़ा निवासी ग्रीन गार्डन कॉलोनी शुभम बिहार मंगला बिलासपुर वर्ष 2022 में रिंग रोड में स्थित प्रार्थी के लक्ष्मी होटल में आ कर रुका था।
काफी दिनों तक प्रार्थी के होटल में रूकने के दौरान दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो जाने से आरोपी रासपाल सिंह बागडिय़ा के द्वारा प्रार्थी अशोक गुप्ता को अम्बिकापुर देवीगंज रोड में जमीन का एग्रीमेन्ट कागज और साईड का नक्शा दिखा कर अम्बिकापुर में एक शॉपिंग मॉल बनवाने की जानकारी दी। जिसमें 2 कमरा प्रार्थी को भी दे देने की बात बोला।
वर्तमान में आरोपी को कुछ रूपये की आवश्यकता होने से एडवांस बतौर कुछ रूपये मांग किये जाने पर प्रार्थी अशोक गुप्ता के द्वारा तीन किस्तों में कुल 14,35000/- रूपये दिया गया। गारंटी के रूप में आईडीएफसी बैंक का चेक दिया गया था, किन्तु रिपोर्ट दिनांक तक प्रार्थी को 2 लाख रूपये ही वापस किया है तथा शेष रकम 1235000/- रूपये वापस नहीं दे रहा है तथा आरोपी रासपाल सिंह बागडिय़ा का मोबाईल भी बंद बता रहा है।
रासपाल सिंह बागडिय़ा के द्वारा धोखाधड़ी कर देवीगंज रोड में मॉल बनाने के नाम पर तथा उसमें दो कमरा दिलाने के नाम पर प्रार्थी से धोखाधड़ी कर 1235000/- रूपये की ठगी कर लिया हैं, मामले मे प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना मणीपुर मे धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना आरोपी रासपाल सिंह बागडिया को धारा 35(3) बी.एन.एस.एस.का नोटिस जारी कर विवेचना में सहयोग करने हेतु उपस्थित होने हेतु नोटिस तामिल कराया गया। नोटिस तामिली उपरान्त भी आरोपी के द्वारा विवेचना में सहयोग न करते उपस्थित नहीं होने पर आरोपी को हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया।
आरोपी रासपाल सिंह बाग़डिय़ा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्रीन गार्डन कालोनी शुभम बिहार मंगला बिलासपुर का होना बताया आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर प्रार्थी से 1235000/- की ठगी करना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाईल एवं ठगी किये गये पैसों से कार क्रमांक सीजी/27/एम/2597 एवं 01 नग मोबाईल कुल किमती मशरुका लगभग 12 लाख रुपये जब्त किया गया है।
आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।