जगदलपुर, 16 मार्च। उपभोक्ता कल्याण संघ बस्तर जिला जगदलपुर के अध्यक्ष छबीलेश्वर जोशी तथा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण संघ के अध्यक्ष शशिकांत सिंह गौतम ने अपनी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि बापू की कुटिया जो ज्येष्ठ नागरिक कल्याण संघ का जिला कार्यालय है वहाँ पर विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 15 मार्च को एक संगोष्ठी आयोजित की गई।
संगोष्ठी में उपभोक्ता कल्याण संघ के अध्यक्ष ने बताया कि उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए वर्ष 1986 में सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ज्ञात हो कि 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई तत्पश्चात 15 अप्रैल 1986 को यह अधिनियम लागू हुआ।
उन्होंने आगे यह भी बताया है कि 2019 में उपभोक्ताओं की बेहतर सुरक्षा को ध्यान में रखकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया जो 20 जुलाई 2020 में लागू हुआ । इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाती है और उनके साथ किए जाने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकता है ।
श्री जोशी जी ने बताया कि 2019 के अधिनियम के तहत कई प्रावधान किए गए हैं जैसे उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन,उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग।