कोण्डागांव

गांजा तस्करी, आरोपी को 10 साल कैद
07-Feb-2025 10:10 PM
गांजा तस्करी, आरोपी को 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 7 फरवरी। कोण्डागांव में गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) उत्तरा कुमार कश्यप की अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि 24 मार्च 2024 को नंदू राम पोटाई निवासी वनचपई एक नाबालिग के साथ बोलेरो (सीजी 27 एच 5421) में 46.200 किलोग्राम गांजा की तस्करी कर रहा था। कोण्डागांव सिटी कोतवाली पुलिस ने उसे जोन्दरापदर के पास गिरफ्तार किया था।

 मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।


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