रायपुर

एनडीपीएस मामले में कोर्ट ने 10 साल कैद 1 लाख जुर्माना लगाया
05-Feb-2025 4:20 PM
एनडीपीएस मामले में कोर्ट ने 10 साल कैद 1 लाख जुर्माना लगाया

युपी जाने से पहले स्टेशन में पकड़ाया था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी।
 रेल्वे स्टेशन पर गांजा तस्करी करने वाले को विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट मामले में यूपी निवासी आकाश बिंद को 10 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख का जुर्माना लगाया है। धमतरी से गांजा खरीदकर यूपी ले जाने की फिराक में ट्रेन का इंतजार कर रहा था। घटना डेढ़ वर्ष पूर्व की है। जहां  जीआरपी पुलिस की टीम ने रेल्वे स्टेशन 5-6 में धर दबोचा। 

लोक अभियोजक केके चंद्रकर ने बताया कि 20 अक्टूबर 2023 को रेल्वे पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 5-6 दुर्ग छोर स्थित विकलांग शौचालय के पास एक हरा ग्रे रंग का पिट्दू बैग रखा हुआ है, जिसमें मादक पदार्थ गांजा रखा है। मुखबीर की सूचना पर रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 5-6 दुर्ग छोर स्थित शौचालय के पास मुखबीर के बताए हुलिया के व्यक्ति को पकड़ कर  पूछताछ किया गया। जिसमें उसने अपना नाम आकाश बिंद पिता सियाराम बिंद, निवासी ग्राम बस्तर, तहसील करछना, थाना करछना, प्रयागराज (उ.प्र.) होना बताया । बैग तलाशी करने पर गांजा रखा होना पाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसे धमतरी से खरीदकर प्रयागराज (उ.प्र.) ले जाना बताया। पुलिस ने उसके पास से सफेद रंग के पालिथिन में 6 पैकेट कुल 20 किला 500 ग्राम गांजा बरामद किया। आकाश बिंद के खिलाफ धारा 20 (बी) (2) का अपराध दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट मामले में आकाश बिंद को दोषी पाए जाने पर 10 (दस) वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है । अर्थदंड अदा करने न करने पर अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त सजा के लिए निर्देशित किया गया।
 

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