दावेदारों की संख्या ज्यादा होने पर लगेगी दूसरी यूनिट
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 21 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को नगरीय निकाय निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 की घोषणा कर दी है। जिसके साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सरगुजा जिले में नगरीय निकायों का निर्वाचन 01 चरण एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों का निर्वाचन कार्य 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा।
जिसके पश्चात मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर एवं पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने कलेक्टरेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों की बैठक लेकर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता महापौर एवं पार्षद चुनने के लिए एक ही ईवीएम मशीन में मतदान करेंगे। ईवीएम मशीन में सबसे ऊपर महापौर पद के दावेदार का चुनाव चिन्ह होगा, उसके नीचे पार्षद पद के दावेदारों का चुनाव चिन्ह होगा। सबसे पहले मतदाता महापौर पद के प्रत्याशी को अपना मतदान करेंगे तो बीप साउंड की धीमी आवाज आएगी और उसके बाद पार्षद पद के दावेदार को मतदान करेंगे तो बीप साउंड का तेज आवाज आएगी,इसके साथ ही मतदान पूरा होगा।अगर कोई मतदाता महापौर को मतदान करना चाहता है और पार्षद पद के दावेदार को नहीं तो वह नोटा का बटन या फिर इंड का बटन दबाकर ही मतदान को संपन्न करा पाएगा। महापौर पद और पार्षदों की संख्या अधिक होने पर मतदान केंद्र में दो ईवीएम मशीन यूनिट लगाए जाएंगे।
इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भोसकर ने निर्वाचक नामावली, नाम निर्देशन व्यवस्था सहित अन्य जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर श्री भोसकर ने उपस्थित राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के दायरे में गतिविधियां संचालित करने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को निष्पक्ष होकर निर्वाचन मतदान सम्पन्न कराए जाने में सहयोग की अपील की। पुलिस अधीक्षक श्री पटेल ने बताया कि शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराए जाने हेतु पुलिस प्रशासन सक्रिय है, आदतन अपराधी, असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा के अनुसार 22 जनवरी 2025 को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन रिटर्निंग आफिसर द्वारा तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त रिटर्निंग आफिसर द्वारा किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है।
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) हेतु 29 जनवरी, अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी तथा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने, प्रकाशन करने और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन करने हेतु 31 जनवरी निर्धारित की गई है। मतदान 11 फरवरी 2025 को किया जाएगा तथा मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 15 फरवरी 2025 को की जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि वार्डों की संख्या 78 है, जिसमें निर्वाचकों की संख्या 1 लाख 34 हजार 277 है। इसके अंतर्गत पुरूष निर्वाचकों की संख्या 65 हजार 791, महिला निर्वाचकों की संख्या 68 हजार 476 एवं तृतीय लिंग निर्वाचकों की संख्या 10 है।
48 वार्ड के 1 लाख 21 हजार 454 मतदाता करेंगे मतदान
नगर पालिक निगम अम्बिकापुर अंतर्गत वार्डों की संख्या 48 है, जिसमें निर्वाचकों की संख्या 1 लाख 21 हजार 454 है। इसके अंतर्गत पुरूष निर्वाचकों की संख्या 59 हजार 644, महिला निर्वाचकों की संख्या 61 हजार 800 एवं तृतीय लिंग निर्वाचकों की संख्या 10 है। नगर पंचायत लखनपुर अंतर्गत वार्डों की संख्या 15 है, जिसमें निर्वाचकों की संख्या 5 हजार 692 है। इसके अंतर्गत पुरूष निर्वाचकों की संख्या 2 हजार 696, महिला निर्वाचकों की संख्या 2 हजार 996। नगर पंचायत सीतापुर अंतर्गत वार्डों की संख्या 15 है, जिसमें निर्वाचकों की संख्या 7 हजार 131 है। इसके अंतर्गत पुरूष निर्वाचकों की संख्या 3 हजार 451 एवं महिला निर्वाचकों की संख्या 3 हजार 680 है।
इस अवसर पर बताया गया कि सम्पूर्ण नगर पालिक निगम क्षेत्र (वार्ड क्र. 1 से वार्ड क्र. 48 तक) महापौर पद हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर कक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक द्वारा निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। वहीं पार्षद (वार्ड क्र. 1 से वार्ड क्र. 12 तक) हेतु न्यायालय तहसीलदार कक्ष अम्बिकापुर में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अपर कलेक्टर श्री राम सिंह ठाकुर द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। पार्षद (वार्ड क्र. 13 से वार्ड क्र. 24 तक) हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कक्ष अम्बिकापुर में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अनुविभागीय अधिकारी अम्बिकापुर फागेश सिन्हा द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। पार्षद (वार्ड क्र. 25 से वार्ड क्र. 36 तक) हेतु न्यायालय नजूल अधिकारी कक्ष में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर श्री देव सिंह उईके द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। वहीं पार्षद (वार्ड क्र. 37 से वार्ड क्र. 48 तक) हेतु शिकायत शाखा कक्ष में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर आयुक्त नगर पालिक निगम श्री डी.एन.कश्यप द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 हेतु दी गई जानकारी
जिले में तीन चरणों में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु समय अनुसूची जारी किया गया है। जिसमें प्रथम चरण में अम्बिकापुर लखनपुर एवं उदयपुर, द्वितीय चरण में सीतापुर एवं मैनपाट और तृतीय चरण में लुण्ड्रा एवं बतौली में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।
उक्त तीनों चरणों में 27 जनवरी 2025 को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 03 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) हेतु 04 फरवरी, अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 06 फरवरी तथा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने, प्रकाशन करने और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन करने (रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा) हेतु 06 फरवरी निर्धारित की गई है। समय अनुसूची के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों में प्रथम चरण हेतु मतदान एवं मतगणना 17 फरवरी 2025 तथा खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना (यदि आवश्यक हो) हेतु 18 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। द्वितीय चरण हेतु मतदान एवं मतगणना 20 फरवरी 2025 तथा खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना(यदि आवश्यक हो) हेतु 21 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर प्रथम चरण 19 फरवरी 2025, द्वितीय चरण 22 फरवरी 2025 एवं तृतीय चरण 25 फरवरी 2025 को तथा जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला मुख्यालय पर प्रथम चरण 20 फरवरी 2025, द्वितीय चरण 23 फरवरी 2025 एवं तृतीय चरण 25 फरवरी 2025 को सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।
जिले के सभी 7 जनपद पंचायत क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की संख्या 439 है, जिसमें निर्वाचकों की संख्या 5 लाख 42 हजार 354 है। इसके अंतर्गत पुरूष निर्वाचकों की संख्या 2 लाख 67 हजार 958, महिला निर्वाचकों की संख्या 2 लाख 74 हजार 385 एवं तृतीय लिंग निर्वाचकों की संख्या 11 है।
उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद हेतु जनसूचना शाखा अम्बिकापुर में जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु संबंधित जनपद पंचायत में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार (रिटर्निंग ऑफिसर) एवं संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (सहायक रिटर्निंग ऑफिसर) नाम निर्देशन पत्र लेंगे। वहीं पंच/सरपंच पद हेतु निकटस्थ ग्राम पंचायत भवन/विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत लगभग 10 ग्राम पंचायतों हेतु 01 केंन्द्र का निर्धारण (जिले के कुल 46 केंन्द्र) किए गए हैं जिनमें नियुक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (कुल 46) नाम निर्देशन पत्र लेंगे।
मतदान केंद्रों की जानकारी
जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु 173 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 10 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु कुल 1099 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 65 संवेदनशील एवं 6 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं।
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूची नहीं कराई उपलब्ध
जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 18 जनवरी को थी, लेकिन आज अभी तक मतदाता सूची को पार्टियों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जबकि 20 तारीख को स्थानीय निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।