सरगुजा

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी व कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
27-Nov-2024 9:35 PM
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी व कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश

मामला घुई रोड से पोकसरी एवं बेलजोरा से होकडोपारा सडक़ निर्माण में अनियमितता का

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 27 नवंबर। घुई रोड से पोकसरी एवं बेलजोरा से होकडोपारा सडक़ निर्माण में अनियमितता करने एवं ड्राइंग डिजाइन के विपरीत निर्माण कर शासकीय राशि का गबन करने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी एवं कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए है।

पोकसरी एवं बेलजोरा से होकडोपारा सडक़ निर्माण घटिया करने एवं ड्राइंग डिजाइन के विपरीत निर्माण करने तथा शासकीय राशि को फर्जी एमबी एवं अन्य दस्तावेज तैयार कर गबन करने का आरोप लगाते हुए डॉ. डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा 11 नवंबर को एक शिकायत आवेदन में  दस्तावेज सहित आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

आवेदन में उल्लेख किया गया कि कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग कार्यालय के द्वारा ठेकेदार अशोक कुमार अग्रवाल को मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत वर्क आर्डर जिसमें घुई रोड से पोकसरी एवं बेलजोरा से होकडोपारा मैनपाट का वर्क ऑर्डर जिसकी टेंडर राशि 115.62 लाख रुपए थी एवं उक्त ठेकेदार अशोक कुमार अग्रवाल को 16.99 प्रतिशत बिलो राशि दर से प्रदान किया गया था जो  97.79 लाख रुपए हैं, उक्त कार्य को पूर्ण काटने की अवधि वर्षा ऋ तु को सम्मिलित कर 6 महीने की है।

 उपरोक्त दोनों कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास विभाग संभाग सीजीआरआरडीए अंबिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा प्रमाण पत्र 12 मार्च 2024 को प्रदान की गई है, संबंधित ठेकेदार के द्वारा उपरोक्त कार्यों में भारी अनियमितताएं की गई है एवं बिना कार्य पूर्ण किए ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया जो कि मौका स्थान पर जाकर प्रमाणित है।

 शिकायत में आरोप लगाया कि उपरोक्त पैकेज के निर्माण कार्यों में ठेकेदार के द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रभावित करके उनके साथ सांठगांठ कर फर्जी एमबी बनाकर कार्य का लेख किया गया है तथा स्टीमेट तथा ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य नहीं कराया गया है, जो कि मौका स्थल पर देखने से स्पष्ट प्रमाणित है।

 उक्त सडक़ निर्माण कार्य को संबंधित ठेकेदार के द्वारा पूर्ण रूप से कार्य नहीं कराया गया है, जबकि ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर उपरोक्त कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर कर उपरोक्त पैकेज के संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा उपरोक्त कार्य घटिया एवं गुणवत्ताहीन स्तर का होने से उखड़ चुका है।

 उपरोक्त कार्यों में स्टीमेट के अनुसार दर्शाई गई मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य पूर्ण रूप से निर्माण कराया जाना था, परंतु संबंधित ठेकेदार के द्वारा उसका भी पालन नहीं किया गया है और स्टीमेट के अनुसार दर्शाई गई मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य नहीं किए गए।

  निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात ठेकेदारों के द्वारा खनिज विभाग से खनिज चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। आरोप है कि फर्जी चुकता प्रमाण पत्र बलरामपुर खनिज विभाग से मिलीभगत कर कार्यपालन अभियंता के छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण अंबिकापुर के द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसकी विधिवत जांच करने की भी मांग डीके सोनी के द्वारा की गई है जिससे कि करोड़ों रुपए की रॉयल्टी शासन को प्राप्त हो सके।

 उपरोक्त शिकायत एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी के द्वारा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार नया रायपुर को 19 नवंबर के माध्यम से उपरोक्त शिकायत की जांच कर कार्रवाई करनी हेतु प्रेषित किया गया है, साथ ही आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के द्वारा भी 21 नवंबर को कलेक्टर सरगुजा को शिकायत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के जांच कराकर 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

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