धमतरी

यात्री बसों की जांच, 4.47 लाख जुर्माना
07-Nov-2024 3:03 PM
यात्री बसों की जांच, 4.47 लाख जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 धमतरी, 7 नवंबर। आरटीओ ने यात्री बसों में संचालकों की लापरवाही पर 349 वाहनों की जांच कर 4.47 लाख जुर्माना वसूला।

ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा आम जनता को बेहतर यातायात एवं परिवहन के साधन उपलब्ध कराने विभिन्न मार्गों में साधारण श्रेणी से लेकर वातानुकूलित शयन श्रेणी के निजी यात्री वाहनें संचालित है, जो आम जनता व यात्रियों को उनके निर्धारित गंतव्य तक प्रतिदिन पहुंचाने का काम करती है। राज्य शासन द्वारा इन्हीं संचालित निजी यात्री वाहनों में सफर करने वाले ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिहीन है, बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति, ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ है, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है, एचआईवी एड्स से पीडि़त व्यक्ति को यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। आरटीओ ने 349 वाहनों की जांच की और 4 लाख 47 हजार रुपए जुर्माना वसूला है।

त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए यह संभव है कि आम जनता द्वारा अपने गंतव्य में जाने के लिए अधिक आवाजाही होगी, जिसके फलस्वरूप यात्रियों से वाहन संचालकों द्वारा अवैध वसूली कर अधिक किराया दर वसूल किया जा सकता है। इस तथ्य की दृष्टि से राज्य के परिवहन अधिकारियों को अधिक किराया वसूली की शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेने एवं ऐसे यात्री वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

परिवहन अधिकारियों को आमजनता को दृष्टिगोचर रूप से अपने गंतव्य के लिए निर्धारित किराये दर की जानकारी हो इस बाबत् यात्री बसों में किराया सूची चस्पा हो, यह सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय प्रवर्तन अमले द्वारा निर्देशों के अनुपालन के तहत यात्री वाहनों की जांच करते हुए निर्धारित किराये की राशि से अधिक किराया वसूल करते पाए गए वाहन एवं बिना किराया दर सूची चस्पा किए संचालित होते पाए 349 यात्री वाहनों में चालानी कार्यवाही कर कुल 4 लाख 47 हजार 800 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया।

विभाग द्वारा आम जनता से भी अपील की गई है कि शासन द्वारा जिन वर्गों को यात्री किराये में रियायत/ छूट दी गई है, यदि यात्रा के दौरान वाहन संचालन द्वारा किराये में छूट नहीं दी जाती है, या किसी प्रकार का अभद्र दुव्र्यवहार या अवैध किराया दर वसूल किया जाता है तो इसकी शिकायत यदि कोई साक्ष्य या तथ्य भी हो तो संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी से किया जाए। विभाग द्वारा परिवहन अधिकारी एवं प्रवर्तन अमले को ऐसी शिकातयों को त्वरित गंभीरता से लेने व इस दिशा में निरंतर चेकिंग कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

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