कोरिया

जनप्रतिनिधि की शिकायत पर हुए स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
12-Oct-2021 6:02 PM
जनप्रतिनिधि की शिकायत पर हुए स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बार-बार तबादले से परेशान शिक्षक ने ली थी कोर्ट की शरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया) 12 अक्टूबर।
शिक्षक का एक बार स्थांनातरण हुआ फिर उसका संशोधन आदेश वापस उसी स्थान के लिए किया गया, फिर दुबारा उसका स्थानांतण हुआ, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने बकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिख यह बताया गया कि उक्त शिक्षक भाजपा के पक्ष में काम करता है, मामले से क्षुब्ध होकर शिक्षक न्याय की गुहार लगाने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से उसे राहत मिली और मामले पर रोक लगा दी गई।

प्रदेश सरकार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा मंत्री से विधायकों की तकरार का मामला सबके सामने आ चुका है। कोरिया जिले में स्थानांतरण को लेकर एक शिक्षक को प्रताडि़त करने का मामला सामने आया है। बाद में उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा, तब जाकर उसे न्याय मिल सका। दरअसल, भरतपुर के बहरासी के शा उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ व्याख्यता टी संवर्ग शिक्षक (एलबी) सच्चिदानंद साहू की माने तो उन्हें यहां हटाए जाने के लिए भरतपुर सोनहत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, पहले वर्ष 2019 में उनका स्थानांतरण बलरामपुर करवाया गया, बाद में 13 फरवरी 2020 को आदेश में संशोधन करके शा उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय बहरासी कर दिया गया। श्री साहू हिन्दी विषय के व्याख्याता है। स्कूल में लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और शिक्षक काफी सक्रिय भी है। इसके उपरांत जनप्रतिनिधि फिर उनसे नाराज हो गए और इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर बताया कि उक्त शिक्षक द्वारा भाजपा के पक्ष में काम किया जा रहा है। उन्हें इसकी शिकायत ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने की है। इसके अलावा शिक्षक श्री साहू ने 6 अप्रैल 2021 को झूठी और मनगढं़त शिकायत बोर्ड परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के संबंध उनके कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ सचिव स्कूल शिक्षा, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर किया गया। जिसके कारण उनका प्रशासनिक स्थानंातरण किया जाने के लिए उन्होनें प्रस्तावित कर और मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उक्त शिक्षक का स्थानांतरण जिले के बाहर करने की कृपा करें, फिर शिक्षक का स्थानांतरण मैनपाठ के शासकीय हाई स्कूल पुनिया  कर दिया गया।

कोर्ट ने दिया स्टे
बार बार स्थानांतरण से परेशान शिक्षक सच्चिदानंद साहू बताते हैं कि वो अधिवक्ता नरेन्द्र मेहर और ईशान वर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाकर न्याय की गुहार लगाई। जिस पर न्यायमूर्ति पी सैम कोशी द्वारा सुनवाई की गई और अपर सचिव द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी और शासन को जवाब तलब किया गया है। क्योंकि उक्त स्थानांतरण प्रशासनिक न होकर जनप्रतिनिधि की शिकायत के आधार पर किया गया था।

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