बिलासपुर

एनडीपीएस एक्ट में पुलिस की फिर बड़ी कार्रवाई, 38.50 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज
25-Sep-2025 6:06 PM
एनडीपीएस एक्ट में पुलिस की फिर बड़ी कार्रवाई, 38.50 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज

बिलासपुर, 25 सितंबर।  पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत दो आरोपियों की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया है। ये संपत्तियां नशीले पदार्थों के धंधे से अर्जित धन से खरीदी गई थीं।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कांति पांडे, निवासी चोरभट्ठी खुर्द, थाना सकरी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तीन प्रकरण दर्ज हैं। उसने नशे के धंधे से मिले पैसों से चोरभट्ठी खुर्द में 15 लाख रुपये का मकान और चोरभट्ठी कला में 21 लाख रुपये की जमीन खरीदी थी।

इसी तरह, आरोपी दीपक गंडा, निवासी कोडपल्ला, अंबाभना (ओडिशा) के खिलाफ थाना सकरी में अपराध दर्ज है। उसके पास से गांजा बिक्री से अर्जित 2.5 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे।

विवेचना के दौरान 50 दिनों के भीतर ही पुलिस ने संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज कर दिया। कुल मिलाकर 38.50 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए सफेमा न्यायालय, मुंबई भेजा गया है।

पुलिस ने बताया कि अब तक जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 मामलों में 19 व्यक्तियों की अवैध संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7.40 करोड़ रुपये है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सुरेंद्र तिवारी की विशेष भूमिका रही, जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।


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