बेमेतरा

नपा अध्यक्ष को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, सचिव सहित 5 अफसरों को नोटिस
16-Apr-2026 1:52 PM
नपा अध्यक्ष को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, सचिव सहित 5 अफसरों को नोटिस

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बेमेतरा, 16 अप्रैल। नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष सिद्धांत चौहान को पद से हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने 20 मार्च को जारी आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए चौहान को अध्यक्ष पद पर कार्य करने की अनुमति दी है।
मामले में न्यायमूर्ति एन.के. चंद्रवंशी की एकलपीठ ने सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सहित संबंधित अधिकारियों—सचिव नगर विकास, संचालक, अवर सचिव, कलेक्टर बेमेतरा तथा नगर पंचायत नवागढ़—को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जानकारी के अनुसार, 20 मार्च को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा सिद्धांत चौहान को दायित्वों के निर्वहन में असफलता के आरोप में पद से हटाया गया था। यह आदेश 23 मार्च को उन्हें प्राप्त हुआ। इसके बाद 27 मार्च को उप सचिव द्वारा वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद विशेष कुमार लहरे को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
चौहान ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 15 अप्रैल को सुनवाई हुई और न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की।
मामले के संबंध में चौहान ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर विश्वास था। वहीं उनके अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
प्रकरण की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।


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