बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 जनवरी। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के मार्गदर्शन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ग्राम जेवरी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सहायक प्रतिरक्षा अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित किया गया। शिविर के दौरान अधिवक्ता आयुष शुक्ला ने उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल विवाह को दंडनीय अपराध बताया। अधिवक्ता पी. राजेश्वरी ने बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए इसके दुष्परिणामों से ग्रामीणों को अवगत कराया। वहीं अधिवक्ता देवेंद्र साहू ने समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया तथा उपस्थित जनसमुदाय को बाल विवाह मुक्त समाज निर्माण का संकल्प दिलाया।
इस अवसर पर सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता आयुष शुक्ला, देवेंद्र साहू, सुश्री गीता दास एवं श्रीमती पी. राजेश्वरी उपस्थित रहे। शिविर में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बाल विवाह उन्मूलन हेतु जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया।


