बेमेतरा

हत्या: आरोपी को उम्र कैद
06-Sep-2025 2:51 PM
हत्या: आरोपी  को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेेमेतरा, 6 सितंबर। चाकू व पत्थर मार कर युवक की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन करावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बेरला थाना क्षेत्र के गोडगिरी नाला में भूपेश बिजौर की कमल नारायण सिन्हा ने 26 फरवरी 24 को चाकू मार कर दी थी। प्रकरण में दोनों पक्ष की सुनवाई पूर्ण होने के बाद विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री ने फैसला सुनाया ।  शासन की ओर से लोक अभियोजक शिवगोपाल श्रीवास नें फैरवी की। प्रकरण को लेकर बताया कि आरोपी कमलनारायण सिन्हा ने घटना दिनांका को पुलिस चौकी पहुचकर सूचना दी कि उसने गोडगिरी नाला के नीचे भूपेश बिजौर को चाकू व पत्थर सें मारा है और घायल हालत में नाला के पास पड़ा है।

इस पर पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो भूपेश बिजौर पर मृत पड़ा था। पुलिस ने जांच व अन्य कार्रवाई करने के बाद प्रकरण सें संबधित चार्जशीट न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। प्रकरण में आरोपी के खिलाफ धारा 302 एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 दो, पांच की अपराध में दोष सिद्ध होने पर सजा दी गई है।

 प्रकरण में आजीवन कारावास व 5000 रूपए का अर्थदंड की सजा दी गई है जिसमें दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6-6 माह की सजा अतिरिक्त होगी।


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