बेमेतरा
कैश बुक व बिल वाउचर में मिली थी गड़बड़ी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 30 जुलाई। पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला उघरा विकासखंड बेमेतरा के वित्तीय अभिलेखों का अवलोकन व परीक्षण किया गया। कैश बुक एवं बिल वाउचर का मिलान किया गया। जिसमें गंभीर वित्तीय अनियमितता व विसंगतियां पाई गई। नियमानुसार क्रय समिति का गठन नहीं किया गया है एवं व्यय की गई राशि का अनुमोदन क्रय समिति द्वारा नहीं कराया गया है।
स्टॉक रजिस्टर व भंडार पंजी में सामग्री प्राप्त पश्चात खर्च एवं शेष सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधान पाठक द्वारा हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं किया गया है, न ही 31 मार्च की स्थिति में भौतिक सत्यापन किया गया है। रोकड़ पंजी व कैश बुक में आय-व्यय को प्रधान पाठक द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है। एक ही फर्म व दुकान से एक ही दिनांक को एक ही सामान को बार-बार क्रय किया जाने का अलग-अलग बिल वाउचर चस्पा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भंडार क्रय नियम से बचने के लिए टुकड़ा टुकड़ा में बिल वाउचर लिया गया है।
उक्त वित्तीय अनियमितता व विसंगतियां के संबंध में जानकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रधान पाठक धनेश्वरी करभाल को पत्र प्रेषित किया गया। किंतु उच्च कार्यालय के निर्देश की अवहेलना करते हुए प्रधान पाठक ने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।
अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति पीएम श्री शासकीय प्राथमिक शाला उघरा ने लिखित में शिकायत की है कि प्रधान पाठक धनेश्वरी करभाल ने शाला अनुदान राशि को शाला प्रबंधन समिति को विश्वास में लिए बिना खुद ही राशि आहरण कर लेती है और आय व्यय की जानकारी नहीं दी जाती है। उक्त शिकायत की पुष्टि चैतराम सेन संकुल समन्वयक बैजलपुर ने भी की है।
पीएम श्री शासकीय प्राथमिक शाला उघरा की प्रधान पाठक धनेश्वरी करभाल को जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा में उनका मुयालय निर्धारित किया जाता है।
बिना सूचना अनुपस्थिति पर प्रधान पाठक निलंबित
जिला शिक्षा अधिकारी के राज्यपाल रमेन डेका के गोद लिए हुए ग्राम के शासकीय प्राथमिक शाला टेमरी के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कपिल नारायण वर्मा प्रधान पाठक बीते 10 जुलाई से बिना किसी सूचना या आवेदन के अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थिति के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने उन्हें स्पष्टीकरण पत्र जारी किया। कपिल नारायण वर्मा प्रधान पाठक ने लंबे समय से लकवा ग्रस्त हूं जिसका इलाज कराने के लिए बाहर गया हुआ था। जिसकी सूचना मैं नहीं दे पाया था, इस तरह का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया।
लेकिन जवाब में अस्वस्थता इलाज कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है व जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। संबंधित का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन का उप नियम (1)(2)(3) के विपरीत होने के कारण प्रधान पाठक कपिल नारायण वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन की अवधि में कपिल नारायण वर्मा प्रधान पाठक का मुयालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ निर्धारित किया जाता है। निलंबन की अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


