बेमेतरा

नए कानूनों की समझ और क्रियान्वयन में कोई ढिलाई न हो - कलेक्टर
26-May-2025 4:33 PM
नए कानूनों की समझ और क्रियान्वयन में कोई ढिलाई न हो - कलेक्टर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 26 मई। जिले में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर कलेक्टोरेट के दिशा सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर रणबीर शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

कलेक्टर शर्मा ने स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए विधिक प्रावधानों को जमीनी स्तर तक ठीक प्रकार से लागू किया जाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन नए कानूनों की समुचित जानकारी से लैस होना आवश्यक है, ताकि कानून का संचालन सुगमता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि शुरुआत में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से इन नई व्यवस्थाओं में दक्षता हासिल की जा सकती है। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि समस्त पुलिसकर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में जानकारीपूर्ण पुस्तिकाएं अथवा ई-बुक तैयार कर उन्हें तत्काल वितरित किया जाए।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि चार्जशीट की समय सीमा (60-90 दिन) का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर पुलिस को उपलब्ध कराई जाए, ताकि जांच प्रक्रिया बाधित न हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने कहा कि प्रदेश में नए कानूनों के अनुपालन की स्थिति का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रॉसिक्यूशन शाखा को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि स्थगन जैसे मामलों में नए विधिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें।

कलेक्टर और एसएसपी ने सभी विभागों से समन्वय के साथ कार्य कर जिले को विधिक रूप से सशक्त और सुशासित बनाने का आह्वान किया। बैठक में एडीएम अनिल वाजपेयी, डीएसपी राजेश झा, लोक अभियोजन अधिकारी कंचन पाटिल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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