बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 11 अप्रैल। सत्र न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 एक के तहत दर्ज किए गए अपराध में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर सश्रम करावास एवं 5 हजार का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है।
आरोपी के खिलाफ बेरला थाना में 16 जुलाई 24 को दिनेश यदु उर्फ दीनू यादव की हत्या करने के अपराध में बेरला थाना में अपराध कायम किया गया था। शासन की ओर से लोक अभियोजक शिवगोपाल श्रीवास ने फैरवी की।
आरोपी ओमप्रकाश उर्फ रज्जू मंडावी व मृतक दिनेश यादव उर्फ दीनू के बीच पैसे को लेन-देन को लेकर विवाद था। 16 जुलाई को ओमप्रकाश अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तभी दिनेश यादव आकर रज्जू से अपने पुराने पैसे की मांग करने लगा।
रज्जू ने एक-दो बार मना करने पर जब दिनेश नहीं माना और लगातार पैसे की मांग करता रहा तो रज्जू गुस्से में आकर पास में रखे ईंट से दिनेश पर हमला कर दिया, जिससे दिनेश जमीन पर गिर गया तो रज्जू ने कई बार दिनेश के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी।
विवेचना के दौरान चश्मदीद गवाहों का बयान लिया गया जिसमें ओमप्रकाश उर्फ रज्जू द्वारा दिनेश उर्फ दीनू की हत्या करना बताया था। न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर आजीवन सश्रम कारावास व 5 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जिला में नये कानून के तहत हत्या के दर्ज प्रकरण में सजा सुनाए जाने का पहला मामला है।


