बेमेतरा
बेमेतरा, 28 फरवरी। दुर्ग संभाग के आयुक्त एवं निरूद्धकर्ता प्राधिकारी सत्यनारायण राठौर ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर स्वापक, औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार, निवारक अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत आदेश पारित कर शेषनारायण साहू निवासी ग्राम सरदा थाना व तहसील बेरला को 6 माह के लिए जिला जेल में निरूद्ध करने आदेशित किया।
24 फरवरी को आदेश पारित के पूर्व संभाग आयुक्त द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब, न्याय दृष्टांतों एवं शपथपूर्वक कथन का अध्ययन तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तथ्य के अनुसार थाना बेरला में शेषनारायण साहू के विरूद्ध वर्ष 2023 एवं 2024 में लगातार नारकोटिक्स एक्ट के कुल 2 मामले दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अनावेदक के विरूद्ध समय-समय प्रतिबंधात्मक मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। अनावेदक जेल से छूट जाने के बाद लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा। उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में भी अनावेदक के विरूद्ध शराब व गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने की शिकायत लगातार मिलती रही है। उसके मोहल्लेवासी भी उसकी गतिविधि से आक्रोशित हैं।


