बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 फरवरी। राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता तय कर दी है। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में अस्थायी, संविदा, उपक्रम, मंडल आदि में कार्यरत प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग के कर्मचारी, अधिकारी इस योजना हेतु अपात्र होंगे।
यह योजना पूरे छत्तीसगढ़ में आगामी 1 मार्च से लागू होगी। इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 की मासिक सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सालाना सरकार द्वारा 12000 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा होगी। इस योजना को ले कर रविवार को जिला पंचायत सभागार में जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय,परियोजना अधिकारी और समस्त पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास परियोजना बैठक, सह -प्रशिक्षण आयोजित हुआ।
माननीयों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
परिवार के कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा पूर्व में सांसद, विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम मंडल के वर्तमान या पूर्व में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहा हो वह इस योजना हेतु अपात्र होंगे।
विवाहित ही नहीं विधवा व तलाकशुदा
को भी मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ विवाहित महिलाओं के साथ-साथ विधवा, परित्यकता और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा। योजना का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी से ऑनलाइन ,ऑफलाइन आवेदनों का पंजीयन प्रारंभ होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है।
ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में लगेंगे शिविर
उन्होंने कहा जिले कि ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के वार्ड स्तर पर शिविर भी लगाये जाएँगे। फार्म भरने में कर्मचारी हितग्राहियों का पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत फार्म भरना सुनिचित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि यह योजना निरंतर चलेगी आवेदन लगातार भराये जायेंगे नियमानुसार नाम जुड़ेंगे और विलोपित भी होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही को लाभ से वंचित ना रहे।
दावा-आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक कर सकेंगे
योजना के लिए 5 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। जिसकी अंतिम तिथि 20 फरवरी होगी। अंतिम सूची 21 फरवरी को जारी होगी। आवेदन करता आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक कर सकते हैं। आपत्ति का निराकरण 29 फरवरी तक होगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को होगा। स्वीकृति पत्र 5 मार्च जारी करने की तिथि है और राशि का अंतरण 8 मार्च को होगा।


