बेमेतरा
बेमेतरा, 12 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची 6 जनवरी को किया गया है। दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य दिनांक 22 जनवरी तक किया जायेगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 13 एवं 14 जनवरी को विशेष शिविर का आयोजन मतदान केन्द्रों में किया जायेगा। मताधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक है कि सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी निर्धारित फार्म भरकर अपने निवास ,कार्य स्थल पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करावें।पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाता फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने आवेदन दिये होंगे।
मृतए स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म-7 भरे जायेंगे तथा फोटो परिचय पत्र में त्रुटि सुधार, डुप्लीकेट परिचय पत्र, एक स्थान से दूसरे पर नाम स्थानांतरित करने के लिए फार्म-8 भरे जायेंगे। इस प्रकार मतदाता सूची मे नाम जोडऩे, विलोपन एवं संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति 22 जनवरी तक मतदान केन्द्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी एवं बीएलओ द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।
वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर सकते हैं
मतदाता सूची में नाम जोडऩेए काटने एवं त्रुटि सुधार हेतु फार्म- 6, 7 एवं 8 ऑनलाईन मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर अथवा लॉग इन कर भरा जा सकता है। नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्डए अंकसूची (जन्मतिथि के लिए) स्वयं का फोटो तथा परिवार के सदस्य का परिचय पत्र के फाटोकॉपी की आवश्यकता होगी। पुराने मतदाता फार्म-8 भरकर स्थानांतरित करा सकेंगे एवं नये मतदाताओं के लिए आवेदन फार्म-6 में ही स्वीकार किये जायेंगे।
दावा-आपत्ति का निराकरण 2 फरवरी तक किया जाएगा
प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 2 फरवरी तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाकर 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। पुनरीक्षण अवधि के दौरान 1 अप्रैल 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाता भी फार्म-6 में अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। जिसका निराकरण उक्त अवधि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किया जायेगा।


