बेमेतरा

झाइम खाद की नीलामी पर उठे सवाल, एक भी संस्था ने नहीं लिया भाग
05-Jan-2024 4:29 PM
झाइम खाद की नीलामी पर उठे सवाल, एक भी संस्था ने नहीं लिया भाग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 जनवरी।
जिले की कई सेवा सहकारी समितियां में जब्त झाइम खाद की 4 जनवरी की नीलामी को लेकर कृषि विभाग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन कृषि विभाग की ओर से नीलामी की जाने वाली खाद की गुणवत्ता को लेकर कोई दवा नहीं किया गया। 

ऐसी स्थिति में नीलामी में भाग लेने एक भी संस्था नहीं पहुंची। नतीजा नीलामी को निरस्त करना पड़ा। विभाग की ओर से जब्त तक खाद को अवैध बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में खाद की नीलामी की बजाय उसे नष्ट करने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ताकि नीलामी के माध्यम से किसी किसान या अन्य हाथों में पहुंचने पर उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। हालांकि कृषि विभाग के अनुसार अनुसंधान के लिए खाद की नीलामी की जानी थी।

शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर हुई थी कार्रवाई 
गौरतलब हो की सेवा सहकारी समिति खांडसारा, चंदनु एवं उमरिया से अवैध झाइम खाद को जब्त किया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई थी। जिसमें कलेक्टर को सेवा सहकारी समिति में अवैध झाइम खाद की बिक्री की लगातार शिकायत में रही थी। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने खांडसरा, चंदनु व उमरिया में कार्रवाई में हजारों बाल्टी खाद को जब्त किया था।

झाइम खाद से संबंधित दस्तावेज दिखाने में समिति प्रमुख नाकाम 
कृषि विभाग की टीम ने समितियो में छापा मार करवाई कर अमानत व अनधिकृत रूप से रखी गई खाद को जब्त किया था। इस खाद को लेकर समितियो के पास से कोई भी दस्तावेज भी नहीं मिले थे। विभाग की टीम ने सेवा सहकारी समिति चंदनु व सेवा सहकारी समिति खंडसरा में 1500 बाल्टी जब तक समितियो को सुपुर्द किया गया था। जिसकी नीलामी बुलाई गई थी।

विश्लेषण की सुविधा नहीं, फिर भी प्रदेश में बिक रही झाइम खाद
कृषि विभाग के अनुसार राज्य में झाइम खाद के विश्लेषण की कोई सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में झाइम खाद की गुणवत्ता को लेकर स्पष्टता नहीं होने के बावजूद सेवा सहकारी समितियो में खुलेआम इसकी बिक्री और किसानों को जबरन थमाए जाने के मामले सामने आ रहे थे। इस तरह के मामले उजागर होने से कृषि विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों से खाद के सैंपल लेखन गुणवत्ता जांच करानी होती है।

खरीदी को लेकर कोई आदेश नहीं 
इस संबंध में जिला सहकारी बैंक से मिली जानकारी के अनुसार सेवा सहकारी समितियो में झाइम खाद की खरीदी को लेकर उनकी ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। समितियां अपने स्तर पर झाइम खाद की खरीदी की है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए संबंधित समिति जिम्मेदार है। कई समिति प्रमुखों ने बताया कि शासन से मान्यता प्राप्त कंपनी की खाद को समिति अपने स्तर पर  क्रय कर बिक्री कर सकती है। ऐसी कंपनी जिसकी शासन से मान्यता न हो उसकी बिक्री नियमों के विरुद्ध होगी।

नीलामी में भाग लेने एक भी संस्था नहीं पहुँची
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जब्त की गई अवैध झाइम खाद की सामग्री जब्त की गई सामग्री की ऑफसेट दर का निर्धारण सामग्री के निर्माण एवं आवसान तिथि के आधार पर समिति द्वारा किया गया। साथ ही जब एनपीके खाद की ऑफसेट का निर्धारण अधिसूचित प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण परिणाम के आधार पर किया गया। पंजीकृत संस्थाएं जो अनुसंधान या खोज के उद्देश्य से जब खाद सामग्री का क्रय करने वाली संस्था को नीलामी में भाग लेना था। झाइम की राज्य में विश्लेषण सुविधा नहीं होने के कारण गुणवत्ता संबंधी कोई पुष्टि गारंटी नहीं दी जाएगी।
 


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