बेमेतरा
रैली-जुलूस के पूर्व लेनी होगी अनुमति
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 4 जनवरी। कलेक्टर पीएस एल्मा ने गत दिवस एक आदेश जारी कर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित हैं, जहां दिव्यांगजन, वृद्घजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्घजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। अत: संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्ना कराया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जाए।
यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जानता पर लागु होगा तथा 28 दिसम्बर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने अपने जारी आदेश में कहा है कि यह संवेदनशील क्षेत्र है जिसके आसपास लोक शांति बनाए रखने हेतु जुलूस, धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन को रोका जाना आवश्यक है।
तिथि व समय का उल्लेख करना जरूरी
सभाओं, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी ,कार्यपालिक दण्डााधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एकसाथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्घ धारा 188, के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।


